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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "...इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 महीने की जेल मनीष सिसोदिया काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा ED ने कहा था कि ये ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, वो होता नहीं दिख रहा...ED का आरोप खारिज… pic.twitter.com/B8pnQuOywz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August">https://twitter.com/AHindinews/status/1821782350365077892?ref_src=twsrc%5Etfw">August
9, 2024

बेल नियम-जेल अपवादः मनीष सिसोदिया को मिली जमानत

NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. कोर्ट ने निचली अदालतों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि बेल नियम है और जेल अपवाद है. साथ ही कहा है कि जीने का अधिकार व आजादी का अधिकार सभी को है. मनीष सिसोदिया को 17 माह पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान जमानत की मांग को लेकर मनीष सिसोदिया निचली अदालत से लेकर शीर्ष अदालत तक याचिका दाखिल की.