Ranchi: मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है. दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बच्चू यादव की बेल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने बच्चू की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसे जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. लेकिन फिर भी बच्चू यादव अभी जेल में ही रहेगा. क्योंकि बच्चू पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है. गौरतलब है कि बच्चू यादव के खिलाफ साहेबगंज के मुफ्फसिल थाना में कांड संख्या 91 दर्ज की गई है. बता दें कि अवैध खनन और टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने के मामले की जांच ईडी कर रही है. ईडी ने बच्चू यादव को रांची से गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है. ईडी साहिबगंज में 26 जुलाई 2022 को दाहू यादव और बच्चू यादव के एक जहाज को भी जब्त कर चुकी है. (रांची">https://lagatar.in/category/jharkhand/south-chotanagpur-division/ranchi/">(रांची
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BREAKING : बच्चू यादव को हाईकोर्ट से मिली बेल, फिर भी जेल ही होगा ठिकाना

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