Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने TPC कमांडर बीरबल गंझू को जामनत की सुविधा प्रदान की है. झारखंड हाईकोर्ट में बीरबल गंझू की ओर से नियमित जमानत के लिए बेल अर्ज़ी दाखिल की गई थी. दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उसे जमानत दे दी है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में बीरबल गंझू की बेल पर सुनवाई हुई. बीरबल गंझू की ओर से अधिवक्ता सब्यसांची ने अदालत में पक्ष रखा. यह मामला चतरा जिले के टंडवा थाना से जुड़ा हुआ है. जिसमें बीरबल गंझू पर व्यवसाइयों से लेवी मांगने, आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में वर्ष 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसे भी पढ़ें-रांची">https://lagatar.in/ranchi-demonstration-of-mercury-medical-workers-in-front-of-dc-office-ruckus-over-6-point-demands/">रांची
: DC ऑफिस के सामने पारा चिकित्साकर्मियों का प्रदर्शन, 6 सूत्री मांगों को लेकर किया हंगामा मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट मे तृतीय प्रस्तुती कमेटी (टीपीसी) के नक्सली बीरबल गंझू टेरर फंडिंग केस का भी आरोपी है. नक्सली बीरबल गंझू को एनआइए ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में है. [wpse_comments_template]
TPC कमांडर बीरबल गंझू को हाईकोर्ट से बेल, जानें मामला

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