Ranchi: हिन्दपीढ़ी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई गोलीबारी और मारपीट की घटना के अभियुक्तों को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस केस से जुड़े अभियुक्तों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश के बाद पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती. यह आदेश रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने दिया है. दरअसल 23 जनवरी को रांची के हिन्दपीढ़ी थाना क्षेत्र में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी. जिसके बाद पूर्व पार्षद असलम उनके भाई आसिफ और दिलावर के विरुद्ध मोहम्मद कलीम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता तनवीर ने बहस की. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/status-of-skill-development-mission-in-jharkhand-5-lakh-trained-only-2-lakh-got-job-offer/">झारखंड
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मारपीट और गोलीबारी केस में पूर्व पार्षद असलम व अन्य के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक

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