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यूनाइटेड को-ऑपरेटिव के बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध, RBI ने रद्द किया लाइसेंस

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LagatarDesk :  RBI ने पश्चिम बंगाल के बगनान स्थित यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस गुरुवार को रद्द कर दिया है. 13 मई के बाद सभी तरह के बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. RBI के इस फैसले के बाद यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक किसी भी तरह की जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता है.   RBI ने बैंक की खराब फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए यह फैसला लिया है. बैंक के पास कारोबार के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी. साथ ही आय के स्रोत भी नहीं थे. जानकारी के अनुसार, बैंक के रजिस्‍ट्रार ने बैंक को बंद करने का आग्रह किया था. साथ ही लिक्विडेटर नियुक्ति करने को कहा था.

जमाकर्ताओं को 5 लाख तक लौटायी जायेगी रकम

बैंक के सभी जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्‍योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जरिये पूरी जमा रकम वापस दी जायेगी. RBI ने अपने बयान में कहा कि DICGC एक्‍ट, 1961 के तहत जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक की राशि लौटा दी जायेगी.

बैंकिंग रेग्‍युलेशन एक्‍ट, 1949 के नियमों का नहीं हो रहा था पालन

यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक बैंकिंग रेग्‍युलेशन एक्‍ट, 1949 के कुछ नियमों को भी पूरा नहीं कर रहा था. आरबीआई ने कहा कि यदि बैंक को कारोबार करने की इजाजत दी जाती है तो ये ग्राहकों के हितों के खिलाफ होगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जी-सैप 1. 0 के तहत 20 मई को 35,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद होगी.

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