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साइलेंट पिरियड में किसी भी प्रत्याशी के अपीलिंग मैसेज के प्रसारण पर मनाही

 
Ranchi: निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता किया. कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण के लिए मतदाता पर्ची के वितरण का कार्य पूरा कर लिया गाया है. बचे हुए मतदाता पर्ची को आरओ ऑफिस में जमा कराया गया है. दूसरे चरण में मतदान होने वाले क्षेत्रों में एफएसटी एवं एसएसटी की तैनाती की जा रही है. जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण का मतदान सम्पन्न हो गया है, वहां भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत छुट दी जा रही लेकिन अभी भी जिले के बॉर्डर एवं चेकपोस्टों को एक्टिव रखा गया है. उन्होंने कहा कि आदर्श अचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 83 केस दर्ज कि गई है. जिसमें गढ़वा से 33 केस दर्ज हुए हैं. उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अनुरोध किया है कि आदर्श अचार संहिता का अनुपालन करें साथ ही अपने पोलिंग एजेंट एवं कार्यकर्ताओं को भी इसके प्रति सजग रखें. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में प्रत्यशियों के चिन्ह से संबंधित कई शिकायत प्राप्त हुए हैं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतादान केंद्रों एवं इसके 200 मीटर के परिधी के अंदर प्रत्यशियों के चुनाव चिन्ह से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतिक चिन्ह पूर्नतया प्रतिबंधित है. उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से साइलेंट पिरियड में किसी भी प्रत्याशी द्वार जनता को अपिल करने वाले मैसेज का प्रसारण नहीं किया जाना है. मीडिया के प्रतिनिधि प्रतिनिधियों के मतदान का कवरेज कर सकते हैं लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार के अपीलिंग अथवा राजनैतिक बयान का प्रसारण नहीं करना है. उन्होंने कहा कि मतदान दिवस को प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट द्वारा प्रत्याशियों से संबंधित किसी भी प्रकार के पर्चे को नहीं बांटा जाना है. इसे भी पढ़ें - भाजपा">https://lagatar.in/bjp-leader-kirit-somaiya-files-complaint-against-maulana-nomani-in-election-commission-alleging-hate-speech/">भाजपा

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