Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस विधायक डॉ. इरफान अंसारी को मिली राहत फिलहाल बरकरार है. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान विधायक इरफान अंसारी और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मूल याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में हुई. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधायक के खिलाफ दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. दरअसल वर्ष 2018 में छेड़खानी की शिकार हुई बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था. इसके खिलाफ इरफान अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ था.
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