Search

अवैध खनन मामला : HC ने दायर PIL पर गृह विभाग को शपथपत्र के जरिये रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश

Ranchi :  झारखंड के तीन जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. यह सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ पर हुई. कोर्ट ने गृह विभाग को शपथ पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.  गृह विभाग को हाईकोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यों की कमिटी की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करनी है. साथ ही अदालत ने उक्त तीनों जिलों में अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 मई को मुकर्रर की है. बता दें कि इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसे भी पढ़ें : मणिकरण">https://lagatar.in/manikaran-power-limited-case-income-tax-department-raids-more-than-50-locations-across-the-country-including-ranchi/">मणिकरण

पावर लि. से जुड़े मामले में रांची समेत देशभर के 50 से अधिक ठिकानों पर आईटी रेड
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp