जिला प्रशासन ने इसे लेकर जारी किया आदेश
Ranchi: झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत आदेश पारित किया गया है. इसके अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूर्णतः रोक रहेगी. आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी अन्य स्थिति में रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर मनाही रहेगी. साथ ही अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में अवस्थित क्षेत्र "Silence Zone" होंगे. [caption id="attachment_785828" align="aligncenter" width="1080"]alt="" width="1080" height="1295" /> जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश[/caption] इसे भी पढ़ें- रैक">https://lagatar.in/tata-itwari-express-18-19-canceled-due-to-shortage-of-rakes/">रैक
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