Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में नक्शा पास करने के लिए अवैध वसूली करने मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम और आरआरडीए से पूछा है कि अब तक नक्शा पास करने से जुड़े कितने मामले लंबित हैं. कोर्ट ने यह जानकारी शपथपत्र के माध्यम से मांगी है. नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा. बता दें कि अदालत अखबार में छपी खबर पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है. जिसमें नक्शा पास करने के लिए निर्धारित राशि से तीस प्रतिशत अधिक राशि की वसूली की जाती है. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम में नक्शा पास करने पर रोक लगाई थी. जो फिलहाल जारी है. इसे भी पढ़ें - देवघर">https://lagatar.in/hc-stays-pest-action-against-deoghar-dc-notice-mp-nishikant-dubey/">देवघर
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नक्शा पास करने पर लगी रोक जारी, हाईकोर्ट ने निगम और RRDA से मांगा जवाब

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