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विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Ranchi :  झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस विधायक डॉ. इरफान अंसारी को मिली राहत फिलहाल बरकरार है. आज गुरुवार को न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान विधायक इरफान अंसारी की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और विधायक इरफान अंसारी को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधायक के खिलाफ दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. (पढ़ें, ललन">https://lagatar.in/lalan-singh-told-us-the-shop-of-politics-dipankar-bhattacharya-condemned-the-statement/">ललन

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विधायक के मोबाइल से वायरल हुआ था बच्ची का फोटो 

दरअसल साल 2018 में छेड़खानी की शिकार हुई बच्ची का फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था. इसके खिलाफ इरफान अंसारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ था. इसे भी पढ़ें : दैहर">https://lagatar.in/pratibha-samman-ceremony-in-daihar-70-students-were-honored/">दैहर

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