Ranchi: रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने रांची अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से 10 जून से 15 अक्टूबर 2024 तक बालू उठाव पर पूर्णत: रोक का आदेश जारी किया है. National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata द्वारा पारित आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के Sustainable Sand Mining Management Guideline के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है. डीसी ने जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, अनुमंडल पदाधिकारी सदर/बुंडू एवं जिले के सभी अंचल अधिकारियों को नदी घाटों से बालू का उठाव करते पाए जाने वालों पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. इस संबंध में डीसी ने वरीय एसएसपी रांची से अपने स्तर से सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध भी किया है.
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