Barhi : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू के उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है. यह निर्देश डीसी ने जिला खनन पदाधिकारी सहित सभी अंचलाधिकारी और पदाधिकारियों को जारी किया है. इस अवधि में अगर बालू परिवहन करते या घाटों से उठाव करते देखे जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वाहन जब्त करते हुए उसे जेल भेजा जाएगा. वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी. इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को सुनने एवं उस पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई. इसी के तहत प्रति वर्ष इस अवधि के लिए यह आदेश जारी किए जाते हैं.
ट्रैक्टर चालक ने बयां की अपनी व्यथा
संबंधित मामले में पुरहरा के ट्रैक्टर चालक नरेश ने बताया कि बालू ही जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था. परंतु जब से बालू उठाव पर रोक लगाई गई है, कई ट्रैक्टर चालकों की स्थिति दयनीय हो गई है. निर्माण संबंधी कार्य के लिए बालू अत्यंत जरूरी है. इस दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है.
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