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बांग्लादेशी घुसपैठ : मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी रोनी मंडल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब

बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित बांग्लादेशी मूल की महिला रोनी मंडल की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख निर्धारित की.
 

Ranchi :  बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित बांग्लादेशी मूल की महिला रोनी मंडल की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख निर्धारित की.

 

निचली अदालत ने जमानत से किया था इनकार

बता दें कि रोनी मंडल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी है और जमानत की गुहार लगाई है. उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.  इससे पहले रोनी मंडल ने रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.  लेकिन कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था.  जिसके बाद रोनी मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

 

ED ने सभी आरोपियों के खिलाफ दायर की है प्रोसिक्यूशन कंप्लेन

बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े इस मामले में रोनी मंडल, समीर चौधरी, पिंटू हलधर और पिंकी बासु को ED ने गिरफ्तार किया है. उक्त सभी के खिलाफ ED ने PC (प्रोसिक्यूशन कंप्लेन) भी दाखिल की है.

 

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