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ऑनलाइन फ्रॉड होने पर ग्राहकों के नुकसान की भरपाई करेंगे बैंक : राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

LagatarDesk: आज के तकनीकी युग में डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग काफी बढ़ गया है. इसके साथ ही ऑनलाइन हैकिंग और फ्रॉड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं. हैकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना निशाना साध रहे हैं.कानूनी तौर पर शिकायत नहीं होने के कारण बैंक ग्राहकों को मदद करने में विफल हैं. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने ने फ्रॉड के शिकार ग्राहकों को राहत प्रदान की है. आयोग ने फैसला लिया है कि यदि हैकर धोखाधड़ी करके ग्राहक के खाते से पैसा चुराते हैं, तो इस नुकसान के लिए बैंक जिम्मेवार होगा. इसे भी देखें:

धोखाधड़ी के लिए बैंक के सिस्टम को ठहराया जिम्मेदार

आयोग ने यह निर्णय 12 साल पुराने केस में फैसला सुनाते हुए लिया. आयोग ने इस फ्रॉड के लिए बैंक के सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है. एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराया था कि हैकर ने उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिये. इसके लिए ग्राहक ने बैंक के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम को दोषी ठहराया. पीड़िता ने इसकी शिकायत की थी. इस शिकायत पर आयोग ने फैसले लिया कि बैंक ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया. जिससे यह पता चल सके कि पीड़िता का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था. इसके बाद आयोग ने पीड़िता को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया. इसे भी पढ़ें:कोरोना">https://lagatar.in/corona-infection-has-not-gone-bird-flu-has-come-in-the-country-one-lakh-birds-have-been-killed-in-haryana-orders-to-kill-40-thousand-in-kerala/15448/">कोरोना

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आयोग ने RBI  की एनुअल रिपोर्ट का दिया हवाला

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में RBI की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट का हवाला दिया है. RBI की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक,  जिसकी लापरवाही से हैकिंग होगी, नुकसान के लिए वही जिम्मेदारी होगा. इसे भी पढ़ें:बिहार:">https://lagatar.in/bihar-there-will-be-a-change-in-the-grace-grant-policy-related-to-road-accident-the-families-will-be-benefited/15426/">बिहार:

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नुकसान की भरपाई करेगी बैंक

RBI  ने कहा कि बैंक की लापरवाही या गलती की वजह से नुकसान होता है, तो ग्राहक को चिंता करने की जरूरत नहीं है. नुकसान की पूरी राशि की भरपाई बैंक को करनी होगी. यदि ग्राहक की लापरवाही से नुकसान होता है तो इसे ग्राहक को वहन करना होगा. इसे भी पढ़ें:टूट">https://lagatar.in/the-patience-of-the-lawyers-being-broken-will-keep-themselves-away-from-judicial-work-on-wednesday-why-are-they-protesting/15444/">टूट

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3 दिन में करें फ्रॉड की शिकायत

RBI  ने कहा कि बैंक या ग्राहक की लापरवाही ना होने पर ग्राहक के साथ फ्रॉड होने पर 3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करानी चाहिए. यदि ग्राहक समय पर शिकायत दर्ज करते हैं, तो उसके पूरे नुकसान की भरपाई होगी. यदि 4 से 7 दिन के अंदर शिकायत दर्ज की जाती है तो ग्राहक को 5 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक की भरपाई की जायेगी. 7 दिन के बाद शिकायत दर्ज कराने पर नुकसान की भरपाई बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करेगी. इसे भी पढ़ें:कोरोना">https://lagatar.in/new-strain-of-corona-virus-havoc-prime-minister-boris-johnson-again-locksdown-in-britain/15432/">कोरोना

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