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बैंक्वेट, मैरिज हॉल और हॉस्टल का लाइसेंस जरूरी, 30 जून के बाद RMC करेगा कार्रवाई

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Ranchi: राजधानी रांची में बिना निबंधन बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, हॉस्टल समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान चलाने वाले सावधान हो जाएं. क्योंकि अब ऐसे प्रतिष्ठानों पर रांची नगर निगम कार्रवाई करने की तैयारी में है. निगम से लाइसेंस नहीं लेने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही उसे सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी. इसे पढ़ें-अग्निपथ">https://lagatar.in/opposition-wrongly-defining-agneepath-scheme-asha-lakra/">अग्निपथ

योजना को गलत तरीके से परिभाषित कर रहा विपक्ष : आशा लकड़ा

शहर के सैकड़ों भवन जद में

अपर नगर आयुक्त ने कर्मियों और निगम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसे गंभीरता से लिया जाये. ऐसे भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. जानकारी के मुताबिक, शहर के ज्यादातर भवन मालिकों ने निगम से लाइसेंस नहीं लिया है. दोषियों को चिन्हित कर उनके प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कोई भवन मालिक जुर्माना नहीं भरते तो उनके प्रतिष्ठान को निगम सील करने की दिशा में कार्रवाई करेगा. इसे भी पढ़ें-शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-18-june-the-country-is-burning-in-the-fire-of-agneepath-said-rahul-pm-will-have-to-become-apologetic-dinner-in-deoghar-court-premises/">शाम

की न्यूज डायरी।।18 जून।। अग्निपथ की आग में जल रहा देश। बोले राहुल – PM को बनना होगा माफीवीर। देवघर कोर्ट परिसर में धांय-धांय। हिंसा में घायल नदीम के परिजनों ने उठाये सवाल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में विधायक के बच्चे फंसे। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज। बाढ़ व लैंडस्लाइड से असम बेहाल। बिहार की खबरें पढ़ें व वीडियो देखें।।
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