Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में ब्लॉक कृषि पदाधिकारी (BAO) की नियुक्ति को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश आनंदा सेन की एकलपीठ में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था.
सुनवाई के दौरान अदालत में कृषि सचिव अबूबैकर सिद्दीकी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा. यह मामला वर्ष 2024 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा निकाली गई ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर (BAO) की 308 रिक्तियों से जुड़ा है. इस पर ग्राम स्तर कार्यकर्ता (VLW) कर्मियों ने रिट याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से सुजीत कुमार सिंह ने पक्ष रखा.
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नियमों के अनुसार BAO पद पर 50 प्रतिशत नियुक्ति VLW कर्मियों जो 12 साल से कार्यरत है के प्रमोशन से और 50 प्रतिशत नियुक्ति जेएसएससी परीक्षा के जरिए होनी चाहिए. लेकिन विभाग द्वारा उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जा रहा.
हाईकोर्ट ने पहले कृषि सचिव को इस संबंध में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था कि क्या वास्तव में 50 प्रतिशत पद VLW कर्मियों के प्रमोशन से भरे जा रहे हैं या नहीं. मंगलवार को पेशी में कृषि सचिव ने अदालत से शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा. अदालत ने इस अनुरोध को दर्ज कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित की.
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