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बाटला हाउस एनकाउंटर :  इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकी आरिज खान दोषी करार,  15 मार्च को सजा का ऐलान

NewDelhi : 2008 में चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन मुजाहिद्दीन के मोस्ट वांटेड आतंकी आरिज खान को दोषी  करार दिया है. अदालत  इस मामले में 15 मार्च को फैसला सुनायेगी. अदालत ने आरिज  खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया है. उसे आर्म्‍स ऐक्‍ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है. बता दें कि एनकाउंटर के बाद आरिज खान वहां से फरार होने में सफल हो गया था.  इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दस साल बाद 2018 में उसे गिरफ्तार किया था. साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया. इसे भी पढ़ें : CJI">https://lagatar.in/cji-said-court-respects-women-wrong-reporting-has-been-done/35082/">CJI

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13 सितंबर 2018 को पांच जगहों पर बम धमाके हुए थे

दिल्ली में 13 सितंबर 2018 को पांच जगहों पर बम धमाके हुए थे.इसमें 30 लोग मारे गये थे.  कई लोग घायल हुए थे. पुलिस के अनुसार  इस मामले की जांच के क्रम में पुलिस बाटला हाउस पहुंची थी. खबरों के अनुसार बाटला हाउस के अंदर आरिज खान उर्फ जुनैद अपने चार साथियों के साथ एक फ्लैट में मौजूद था. यहां पुलिस के साथ इन लोगों की मुठभेड़ हुई.इसमें दो आतंकी मारे गये जबकि तीन वहां से भागने में सफल रहे.  इन्हीं में से एक आरिज खान भी था. इसे भी पढ़ें : एडिटर्स">https://lagatar.in/editors-guild-said-new-digital-media-rules-against-freedom-of-press-government-withdraw/34924/">एडिटर्स

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इंस्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा शहीद हुए थे

इसी में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा भी शहीद हुए थे. अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया है कि एनकाउंटर के समय खान भागने में कामयाब हो गया था.   आरिज खान ने पिछले साल सितंबर में कोर्ट के सामने कहा था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव के समक्ष अंतिम दलील के दौरान उसने कहा था कि उस समय उसके फ्लैट से संबंधित होने या वहां उसकी उपस्थिति साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है.

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