Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुशील एंड कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीसीएल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है.
दरअसल बीसीसीएल ने 19 जनवरी 2015 को सुशील एंड कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था. सुशील एंड कंपनी को बीसीसीएल ने वर्ष 2012 में धनबाद के गजलीटांड़ से मुनीडीह वाशरी में कोयला ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया था. 30 जून 2012 को सुशील एंड कंपनी पर अवैध रूप से कोयल का ट्रांसपोर्टेशन और अवैध रूप से कोयला बेचने का आरोप लगा था.
जिसके बाद 1 जुलाई 2012 को धनबाद के गोविंदपुर थाना में कंपनी के विरुद्ध कांड संख्या 276/2012 दर्ज किया गया था. इस प्राथमिकी के आधार पर 19 जुलाई 2012 को बीसीसीएल ने अनिश्चितकाल के लिए सुशील एंड कंपनी को काली सूची में डाल दिया था, जिसे सुशील एंड कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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