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BCCL ने हाईकोर्ट को बताया, प्रदूषण रोकने के लिए उठाये जा रहे कदम

Ranchi : धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए एकता मंच द्वारा दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान बीसीसीएल और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई कि अदालत के आदेश के आलोक में उनकी तरफ से शपथ पत्र दायर नहीं किया जा सका है. उनका शपथ पत्र तैयार हो गया है. लेकिन समय के अभाव के कारण उसे ससमय कोर्ट में दायर नहीं किया जा सका. जिस पर अदालत ने उन्हें जवाब दायर करने के लिए समय दिया. अब मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गयी है. बीसीसीएल की ओर से अपने जवाब में बताया गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित पानी का छिड़काव किया जा रहा है. साफ सफाई के लिए स्वीपिंग मशीन लगाई गई है. इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिससे प्रदूषण में कमी आ रही है.
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