ट्रैप केस में भी सजा नहीं दिला पाई ACB, बाघमारा के तत्कालीन BDO गिरजानंद किस्कू बरी

50 हजार घूस लेने के आरोपी बाघमारा के तत्कालीन BDO गिरजानंद किस्कू बरी Vinit Abha Upadhyay Ranchi : धनबाद एसीबी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बाघमारा प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ गिरजानंद किस्कू को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है. धनबाद एसीबी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. एसीबी कोर्ट के फैसले से फिलहाल गिरिडीह जिले के पीरटांड़ अंचल में सीओ के पद पर कार्यरत गिरजानंद किस्कू को बड़ी राहत मिली है. आरोपी की ओर से अधिवक्ता विद्युत् चौरसिया ने बहस की. इस फैसले के बाद सवाल यह उठता है कि ट्रैप केस में आरोपियों को सजा दिलाने में अगर एसीबी नाकाम रहती है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा.
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