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ट्रैप केस में भी सजा नहीं दिला पाई ACB, बाघमारा के तत्कालीन BDO गिरजानंद किस्कू बरी

 50 हजार घूस लेने के आरोपी बाघमारा के तत्कालीन BDO गिरजानंद किस्कू बरी Vinit Abha Upadhyay Ranchi :  धनबाद एसीबी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बाघमारा प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ गिरजानंद किस्कू को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है. धनबाद एसीबी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. एसीबी कोर्ट के फैसले से फिलहाल  गिरिडीह जिले के पीरटांड़ अंचल में सीओ के पद पर कार्यरत  गिरजानंद किस्कू को बड़ी राहत मिली है.  आरोपी की ओर से अधिवक्ता विद्युत् चौरसिया ने बहस की. इस फैसले के बाद सवाल यह उठता है कि ट्रैप केस में आरोपियों को सजा दिलाने में अगर एसीबी नाकाम रहती है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा.

धनबाद एसीबी ने बाघमारा बीडीओ को रंगे हाथ घूस लेते किया था गिरफ्तार

दरअसल वर्ष 2017 में धनबाद एसीबी की टीम ने बाघमारा बीडीओ गिरजानंद किस्कू को उनके आवास से 50 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई दलूडीह पंचायत निवासी राजेश्वर प्रसाद मुंशी की लिखित शिकायत के आधार की पर की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, राजेश्वर ने अपना बिल पास करवाने के लिए बीडीओ को 50 हजार रुपये दिये. इसी समय पहले से तैयार एसीबी की टीम  बीडीओ के आवास में घुसी और उन्हें रंगे हाथों रिश्वत के पैसों के साथ पकड़ लिया. लेकिन एसीबी ट्रायल के दौरान यह साबित नहीं कर पाई कि गिरजानंद किस्कू ने घूस ली थी और उसके पास से बरामद पैसे रिश्वत के थे.  

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