Dhanbad : बीजेपी के धरना कार्यक्रम में मुस्लिम युवक की पिटाई मामले में धनबाद पुलिस की किरकिरी हो रही है . पुलिस ने अनानफानन में जिस श्रवण राम को उठाया था, जांच में सामने आया कि वह घटना वाली जगह पर था ही नहीं. बीजेपी नेताओं की भारी नाराजगी के बीच श्रवण राम को छोड़ना पड़ा. इसके बाद पुलिस ने श्रवण राम की जगह श्रवण राय के खिलाफ मामला दर्ज किया है .
पुलिस दबाव में या दादागिरी ?
इस मामले में पुलिस भारी दबाव में है. वह जानकारी भी नहीं दे रही है. धनबाद सदर थाना प्रभारी संजीव कुमार तिवारी ने लगातार से कहा कि मामला दर्ज कर कार्रवार्ई की जा रही है. इस मामलें में कौन – कौन सी धाराएं लगाई गई हैं , यह जानकारी भी नहीं दे सकते हैं . उन्होंने कहा कि सुपरविजन में धाराएं बदल भी सकती हैं. कहा कि आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और गिरफ़्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. बता दें कि 7 जनवरी को भाजपा के मौन धरना कार्यक्रम में अर्ध विक्षिप्त युवक के द्वारा प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रमुख को गाली दी गई थी . इससे नाराज भाजपा नेताओं के द्वारा अर्ध विक्षिप्त मुस्लिम युवक की पिटाई, थूक चटवाने और जय श्री राम का नारा लगवाने के मामले में अर्ध विक्षिप्त युवक जिशान खान के भाई रेहान खान के द्वारा धनबाद सदर थाना में मामला दर्ज करवाया गया था. मामले में पुलिस अभी तक दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
अब संजय शर्मा और श्रवण राय पर मामला दर्ज किया
हाऊसिंग कलोनी से संजय शर्मा और केंदुआडीह से जितेन्द्र साव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. मामले में 5 लोग जयंत सिंह चौधरी, पिंटू सिंह, बबलू सहाय, तमाल राय, जितेन्द्र साव को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. जबकि 10 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था. बाद में संजय शर्मा और श्रवण राय पर मामला दर्ज किया गया.
307, 135A , 507 सहित अन्य धाराएं
जानकारी के मुताबिक 307, 135A , 507 सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं . इन धाराओं को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेन्द्र सिंह ने बताया कि 307 गैर जमानती सेक्सन है, जान से मारने का प्रयास के तहत लगाया जाता है. जबकि 135A भी गैर जमानती है, यह धार्मिक उन्माद फ़ैलाने के मामले में दर्ज किया जाता है. 507 गाली -गलौज, अभद्र व्यवहार के लिए लगाया जाता है, यह जमानती है.