Ranchi : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभुकों को रांची नगर निगम ने नोटिस जारी किया है. निगम ने लाभुकों को प्रथम किस्त की अग्रिम राशि 20,000 जमा करने के लिए 10 सितंबर तक का समय दिया है. राशि नहीं जमा करने वाले लाभुकों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा. निगम ने कहा कि वैसे लाभुक जिन्हें आवास आवंटित हुआ है और उन्होंने प्रथम किस्त की राशि अबतक जमा नहीं किया है. वह 10 सितंबर तक प्रथम किस्त की राशि चेक/डीडी/आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से केनरा बैंक अशोक नगर, खाता संख्या-5365101002120 या बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता संख्या – 78940100013881 में जमा कर दें. जिन लाभुकों के द्वारा 10 सितंबर तक प्रथम किस्त जमा नहीं की जाएगी, वैसे लाभुकों के आवास का आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत नई एवं उभरती तकनीक से राजधानी रांची के धुर्वा में फ्लैटों का निर्माण किया गया है. यहां बने कुल 1008 आवासों का आवंटन लाभुकों के बीच किया कर दिया गया है. [caption id="attachment_409212" align="alignnone" width="833"]

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