Tenughat : बेकारो जिले के तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के बुधवार को दहेज हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया. जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति बसंत कुमार महतो और सास बसंती देवी को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के तुकतुको निवासी टिकेश्वर महतो की पुत्री पूनम कुमारी की शादी नावाडीह प्रखंड के पेक नारायणपुर के मुंगो रंगामाटी निवासी बसंत कुमार महतो के साथ 14 जून 2020 को हुई थी. एक अक्टूबर 2020 को पूनम कुमारी का शव पेड़ से लटका मिला था. पूनम के पिता टिकेश्वर महतो ने अपने दामाद, उसकी मां और अन्य पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी में पिता ने कहा कि 30 सितंबर 2020 को उसकी पुत्री ने फोन कर बताया था कि ससुराल वाले दहेज नहीं देने पर उसकी हत्या की धमकी दे रहे हैं. एक महीने बाद एक अक्टूबर को फोन आया कि उसकी बेटी कहीं चली गई है. वह बेटी की ससुराल मूंगो रंगामाटी पहुंचा और खोजबीन की, तो जंगल में पेड़ से लटकता उसका शव मिला. गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर जज अनिल कुमार ने पति बसंत कुमार महतो और सास बसंती देवी को दोषी पाते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सजा सुनाने के बाद दोनों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की. यह भी पढ़ें : बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-two-news-together-including-youth-arrested-with-loaded-pistol/">बोकारो
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