Bermo: पंचायत चुनाव को लेकर लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है. चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद से योग्यता को लेकर लोग जानकारी हासिल करने में जुटे हैं. इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है. इसमें बताया गया है कि पंचायतों के कार्यकाल में पदधारक रहे व्यक्ति यदि योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता, कर्त्तव्यहीनता और अन्य आरोपों में निलंबित किए गए हैं, तो वे निलंबन मुक्त होने पर चुनाव लड़ सकते हैं.
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मिली जानकारी के अनुसार झारखंड पंचायत राज ने पूर्व में निर्वाचित एवं निलंबित भूतपूर्व पदधारक के निलंबन संबंधी मामलों को निष्पादित करने का निर्णय लिया है. एसीबी द्वारा हिरासत में लिये गये पदधारक भी इसमें शामिल हैं. जिन्हें वर्तमान में जमानत पर रिहा किया गया है, साथ ही निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा संबंधित डीसी से प्राप्त हो, वे पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं. गबन, लोकधन की हानि/वसूली और अनियमित क्रय/आपूर्ति जैसे मामले भी इसमें आते हैं. जिसमें अनियमितता में पदधारक की प्रत्यक्ष भूमिका हो, उसमें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली के साथ ही समानान्तर दण्डात्मक कार्रवाई की गयी हो. साथ ही निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा संबंधित जिला उपायुक्त से प्राप्त हो. वे चुनाव लड़ सकते हैं.
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