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बेरमो SDO ने कोविड को लेकर जारी की गाइडलाइन, मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई

Bermo: कोविड के प्रसार को देखते हुए बुधवार को बेरमो SDO ने इसकी रोकथाम के लिए गाइडलाइंस का पालन करने का आदेश जारी किया है. इसके तहत अनुमंडल अंतर्गत सभी इंडोर या आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेगा. विवाह में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 50 और अंतिम संस्कार में भी 50 रहेगी. सभी प्रकार के जुलूस निकाले जाने पर प्रतिबंध रहेगा.

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सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर जुर्माना वसूला जाएगा. सभी संस्थान (स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग क्लास, ट्यूशन क्लास और ट्रेनिंग संस्थान) बंद रहेंगे. शिक्षण कार्य ऑनलाइन/डिजिटल के माध्यम से ही किया जायेगा. झारखंड सरकार के विभिन्न प्राधिकारों एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी. निर्देश के तहत सभी समन्वित बाल विकास योजना केंद्र बंद रहेंगे. सभी तरह का प्रदर्शनी और मेला प्रतिबंधित रहेगा. सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल और पार्क बंद रहेंगे.

रखें सोशल डिस्टेंसिंग

निर्देश के अनुसार सभी होटल और रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी. कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सेनेटाइजर और  2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. किसी भी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, व्यापार प्रतिष्ठान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, टैक्सी, ऑटोरिक्शा और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा. इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान अनुसार एवं IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायगी. इस आदेश का पालन कराने के लिए सभी बीडीओ, सीओ एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है.

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