Bermo : इंटेक टावर में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत कृष्ण कुमार बेसरा (40 वर्षीय) की रविवार रात ड्यूटी जाने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गयी थी. इसके बाद परिजन और ग्रामीण कंपनी से रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर इंटेक टावर के निकट शव के साथ धरना पर बैठ थे. आईपीईएल बारूद कंपनी के प्रबंधक ने 15 जनवरी की रात धरने पर बैठे लोगों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की. जिसमें नौकरी और मुआवजे को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया. इसके बाद 19 घंटे से जारी धरना समाप्त हुआ.
समझौता वार्ता में ये लोग रहे मौजूद
त्रिपक्षीय समझौता वार्ता में IEPL प्रबंधन के रोशन सिन्हा, सीओ प्रदीप कुमार महतो, बीडीओ महादेव महतो, इंस्पेक्टर महेश प्रसाद सिंह, थाना प्रभारी देवानंद कुमार एवं जनप्रतिनिधि शामिल थे. मौके पर गोमिया विधायक डॉ लंबोदर महतो, दर्जा प्राप्त मंत्री सह पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद, सीओ प्रदीप कुमार महतो, जिला परिषद सदस्य डॉ सुरेंद्र राज, गोमिया थाना प्रभारी राजेश रंजन, कथारा ओपी प्रभारी प्रिंस कुमार, मुखिया बंटी उरांव, मुखिया शांति देवी, पंसस प्रतिनिधि धनेश्वर रविदास, पूर्व प्रमुख गुलाब हांसदा, वार्ड सदस्य राजकुमारी देवी, समाजसेवी सोना राम बेसरा, गंदौरी राम, नूनी देवी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे. त्रिपक्षीय वार्ता में क्या हुआ समझौता
1. मृतक कृष्ण कुमार बेसरा की पत्नी शीला बेसरा को वेतन का 90%, जो कि लगभग 13500 प्रति महीना ताउम्र एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) के नियमों व प्रावधानों के अनुसार मिलने वाले पेंशन को यथाशीघ्र निर्गत कराने में कंपनी सहायता करेगी. 2. एम्प्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDD) के तत्वाधान में (लगभग 4 लाख) भुगतान नियम एवं प्रावधानों के अंतर्गत करवाया जायेगा. 3. प्रोविडेंट फंड का भुगतान प्रोविडेंट फंड एक्ट के अनुसार करवाया जायेगा, जो की लगभग 5 लाख के करीब होगा. 4. पेमेंट ऑफ Gratuity एक्ट के अंतर्गत लगभग 1 लाख 50 हजार का भुगतान किया जायेगा. 5. दाह संस्कार के लिए 15 हजार कंपनी देगी. 6. मृतक कृष्ण कुमार बेसरा के पुत्र वेद नारायण बेसरा को पिता के स्थान पर फिल्टर स्टेशन/ इंटेक टावर में समान नियम और शर्तों के अनुसार समान वेतन पर नियुक्ति दी जायेगी और भविष्य में किसी तरह की नियुक्ति आने पर कंपनी द्वारा नियोजन पोर्टल पर लाया जायेगा और उस प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी. 7. मृतक के बच्चों को पिट्स मॉडर्न स्कूल में निशुल्क शिक्षा के लिए कंपनी सहायता करेगी. 8. कंपनी मृतक के परिवार एवं बच्चों पर किसी प्रकार की कानूनी पीड़ात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. [wpse_comments_template]
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