Ranchi : हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट ने बेल दे दी है. भैरव सिंह को 20-20 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर बेल मिली है.
भैरव सिंह को जिस मामले में बेल मिली है, वह रांची के चुटिया थाना में हुए विवाद से जुड़ा है. इस संबंध में चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई है. रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को इस केस में भैरव सिंह को बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. भैरव सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की.
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