
OTT पर भी नहीं रिलीज होगी 'भूल चूक माफ, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला झटका

Lagatar desk : राजकुमार राव और वामिका गब्बी की आने वाली फिल्म `भूल चूक माफ` इन दिनों सुर्खियों में है. टाइम-लूप कॉमेडी शैली में बनी इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल के इर्द-गिर्द घूमती है. जो शादी की तैयारियों के बीच एक रहस्यमयी हालात में फंस जाता है. करण शर्मा द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म की रिलीज़ को लेकर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, राजकुमार राव और वामिका गब्बी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म `भूल चूक माफ` को पहले 9 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था.लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद शुरू हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के चलते मेकर्स ने सिनेमाघरों में रिलीज टालते हुए फिल्म को अब सीधे 16 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला किया है. हालांकि, इस फैसले से पीवीआर इनकॉन्क और अन्य थिएटर मालिकों में नाराज़गी फैल गई है. पीवीआर ने मैडॉक फिल्म्स के खिलाफ 60 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया है. उनका आरोप है कि तय शेड्यूल के बहुत करीब आकर सिनेमाघरों से फिल्म की रिलीज रोक दी गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ. पीवीआर की मांग है कि फिल्म को पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए और उसके बाद तय नियम के अनुसार कम से कम 8 हफ्तों की theatrical window पूरी होने के बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाया जाए. बॉम्बे हाईकोर्ट `भूल चूक माफ` के मेकर्स को दिया ये आदेश : बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म `भूल चूक माफ` को 8 हफ्ते की थिएयर विंडो पूरी होने से पहले ओटीटी पर रिलीज करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि सुरक्षा चिंताओं और व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए थिएटर रिलीज को कैंसिल करने का प्रोडक्शन हाउस का फैसला कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन था. फिल्म की रिलीज को अगली सुनवाई होने तक रोकने का आदेश दिया गया है. अगली सुनवाई 16 जून को होगी.