Ranchi : चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपी निलंबित IAS छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है. ईडी और छवि रंजन का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने 1 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की. छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में हैं. [wpse_comments_template]
Breaking : छवि रंजन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल
Last Updated: Mar 22, 2024 12:00 AM (IST)