Search

 
 
 

योगेन्द्र साव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ठुकराई याचिका, चुनाव लड़ने पर रोक जारी

 
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेन्द्र साव को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बड़कागांव से जुड़े एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस में रांची सिविल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करने की मांग की थी. जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई. योगेन्द्र साव की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी ने बहस की. योगेन्द्र साव की ओर से हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब योगेन्द्र साव के चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी. इसे भी पढ़ें -Breaking">https://lagatar.in/high-court-did-not-grant-bail-to-prem-prakash-bail-plea-rejected/">Breaking

: प्रेम प्रकाश को भी हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल, जमानत याचिका खारिज
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही