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BIG BREAKING: शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रखा बरकरार

Ranchi/New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ (सिंगल बेंच) के आदेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन द्वारा दायर LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) पर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. मंगलवार की सुबह सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने अपने फैसले में सिंगल बेंच में फैसले को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट के इस फैसले से शिबू सोरेन को बड़ा झटका लगा है. इसे पढ़ें- गिरिडीह">https://lagatar.in/chief-minister-roared-in-giridih-said-center-is-discriminating-against-jharkhand-which-gives-minerals-to-the-country/">गिरिडीह

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दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच में सुनवाई हुई. शिबू सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की. अपनी याचिका के माध्यम से शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने लोकपाल में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई की प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने 22 जनवरी को अपना फैसला सुनाते हुए शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी. इसे भी पढ़ें- शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-20-feb-jharkhand-news-updates/">शाम

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