सरयू राय ने कहा है कि अति विश्वस्त सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को विधायक पद से अयोग्य करार दिया है. विधायक बनने के लिये अयोग्य घोषित होने की अधिसूचना राज भवन से निकलते ही उन्हें त्याग पत्र देना होगा या कोर्ट से इस अधिसूचना पर स्थगन आदेश प्राप्त करना होगा. इसे भी पढ़ें - प्रेम">https://lagatar.in/two-ak-47s-recovered-from-prem-prakashs-hideout-ranchi-police-officials-reached-ed-office/">प्रेमभारत के निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल के पास अपनी अनुशंसा भेज दिया है कि @HemantSorenJMM">https://twitter.com/HemantSorenJMM?ref_src=twsrc%5Etfw">@HemantSorenJMM
— Saryu Roy (@roysaryu) August">https://twitter.com/roysaryu/status/1562695612185063427?ref_src=twsrc%5Etfw">August
भ्रष्ट आचरण के दोषी पाये गये हैं. फलतः ये विधायक नहीं रह सकते. इन्हें अगले तीन वर्षों तक विधायक का चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जा सकता है.
25, 2022
प्रकाश के ठिकाने से दो एके-47 बरामद मामला : ईडी ऑफिस पहुंचे रांची पुलिस के पदाधिकारी
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