Ranchi : 28 महीनों से जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है. उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. पूजा सिंघल ने नये कानून के तहत कस्टडी के आधार पर जेल से रिहा करने की गुहार लगाई थी, जिस पर रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है. जिसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया था.
28 महीनों से जेल में बंद है पूजा सिंघल
जानकारी के मुताबिक, पूजा सिंघल लगभग 28 महीनों से जेल में बंद है. पूजा सिंघल के अधिवक्ता के मुताबिक, नये कानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है, तो उसे बेल दी जा सकती है.