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झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: दो माइनिंग कंपनियों से बकाया शुल्क वसूलने का आदेश

 
Ranchi: झारखंड सरकार ने दो माइनिंग कंपनियों से बकाया निबंधन शुल्क और मुद्रांक शुल्क वसूलने का आदेश दिया है. ये कंपनियां पाकुड़ जिले में माइनिंग के लिए जमीन लिए हुए हैं. इसे भी पढ़ें -टूटी">https://lagatar.in/shivraj-singh-chouhan-gets-angry-at-air-india-for-getting-a-broken-seat-airlines-apologizes/">टूटी

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क्या है मामला?

महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के बाद इन कंपनियों पर कार्रवाई शुरू की गई है. जिला अवर निबंधक, पाकुड़ ने रिपोर्ट दी है कि डब्ल्यूबीपीडीसी और पीएसपीसीएल कंपनियों पर कुल 92 करोड़ रुपये का बकाया शुल्क है.

कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू

झारखंड सरकार ने सभी जिला अवर निबंधकों को निर्देश दिया है कि वे सभी प्रकार के विलेखों पर बकाया मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क की वसूली के लिए लगातार कार्रवाई करें. इसे भी पढ़ें -महाकुंभ">https://lagatar.in/number-of-people-taking-bath-in-mahakumbh-nears-60-crores-cm-reviews-preparations-for-mahashivratri/">महाकुंभ

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