पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा आयोजित नहीं होगी 70वीं BPSC PT परीक्षा

Patna : 70वीं BPSC पीटी परीक्षा मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराये जाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत मिली है. इससे उन उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है, जिन्होंने परीक्षा को रद्द करने और फिर से कराने की मांग की थी. दरअसल विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर कई याचिकाएं दायर की थी. इन याचिकाओं पर पहले जस्टिस ए एस चंदेल की बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन बाद में इसे एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने आगे बढ़ाया. इन याचिकाओं पर 18 और 19 मार्च को कोर्ट में बहस हुई. इसके बाद आज 28 मार्च को कोर्ट ने पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अब परीक्षा फिर से आयोजित नहीं की जायेगी. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, लेकिन वहां से याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गयी थी. इसके बाद अभ्यर्थियों ने पुनः पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाल ही में, पटना हाई कोर्ट ने परीक्षा के परिणाम को रोकने से इनकार किया था, जिसके बाद BPSC ने 70वीं पीटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया था. इस परीक्षा में 3,28,990 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से 21,581 सफल हुए थे. इस परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2024 को हुआ था और कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की मांग पर पुनः परीक्षा आयोजित की गयी थी.
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