Breaking : सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर लगायी रोक, असंवैधानिक करार दिया SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गये चुनावी बॉन्ड का ब्योरा निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया NewDelhi : चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत चुनावी बॉन्ड योजना संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार में राजनीतिक गोपनीयता, संबद्धता का अधिकार भी शामिल है. पांच जजों की बेंच ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो अलग-अलग लेकिन सर्वसम्मत फैसले सुनाये. भारत सरकार साल 2017 में यह कानून लेकर आयी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया. [wpse_comments_template]
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बैंक तत्काल चुनावी बांड जारी करना बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसबीआई राजनीतिक दलों द्वारा लिए गए चुनावी बांड का ब्योरा पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करेगा और ECI इन विवरणों को वेबसाइट…
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15, 2024
12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गये बॉन्ड का ब्यौरा ECI को सौंपने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गये चुनावी बॉन्ड का ब्योरा निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है. वहीं ECI को इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करने को कहा है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि बैंक तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दें.
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