- एलपीसी में राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर और स्टांप मिला फर्जी
- 96 डिसमिल भूमि का फर्जी एलपीसी बना कर बेचा
- जमीन विक्रेता को दो बार नोटिस, नहीं आया जवाब
- चौपारण सीओ के आवेदन पर दर्ज किया गया मामला
- ‘शुभम संदेश’ ने विगत 16 जून को प्रकाशित की थी खबर
Chauparan : प्रखंड के ताजपुर मौजा मरहेडी में फर्जी एलपीसी बनाकर जमीन रजिस्ट्री करने पर बीडीओ सह सीओ के आवेदन पर मामला दर्ज हुआ है. फर्जी तरीके से जमीन बेचे जाने की खबर ‘शुभम संदेश’ ने 16 जून को प्रमुखता से प्रकाशित की थी. दर्ज प्राथमिकी में अंचलाधिकारी ने पुलिस को बताया है कि चौपारण थाना क्षेत्र के मौजा मरहेड़ी में खाता संख्या- 09, प्लॉट संख्या-251, 360, 316, 390, 415, 431 का कुल 96 डिसमिल भूमि का फर्जी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) बना कर बेच दिया गया. फर्जी एलपीसी बनाने का आरोप चौपारण के विजय लाल गुप्ता की पत्नी निर्मला देवी पर लगाया गया है. इस जमीन की दाखिल-खारिज वाद संख्या-167, 168, 169, 170, 171, 333, 334/2024-23 के माध्यम से नामांतरण आवेदन प्राप्त हुआ. इस वाद के आलोक में चौपारण के ही स्व. काली साव के बेटे राजेश कुमार की ओर से दिए गए आपत्ति आवेदन के आलोक में इस दाखिल-खारिज वाद में संलग्न दस्तावेज की जांच की गई.
जांच में पाया गया कि निर्मला देवी के नाम से बने एलपीसी में अंकित क्रमांक-31 में अनिल कुमार वर्णवाल पिता- भोला प्रसाद वर्णवाल, ताजपुर के नाम से खाता नंबर -132 प्लॉट संख्या- 190, 1364 रकबा-14 डिसमिल भूमि का एलपीसी अंकित है. राजस्व उप निरीक्षक अंचल निरीक्षक के साथ स्वयं अधोहस्ताक्षरी का हस्ताक्षर एक नजर में सही नहीं लगने पर राजस्व निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से कार्यालय पत्रांक-01 (मु.) दिनांक -10/6/2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण किया गया. इसके जवाब में दोनों निरीक्षकों ने लिखा कि उन दोनों का हस्ताक्षर सही नहीं है. किसी दूसरे व्यक्ति ने फर्जी हस्ताक्षर किया है. साथ ही अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर भी फर्जी है. अंचल कार्यालय का मुहर भी कार्यालय के मुहर से मिलान नहीं करता है. दाखिल खारिज आवेदन के साथ लगे एलपीसी में राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर और स्टांप भी फर्जी है. इस संदर्भ में निर्मला देवी को 21 जून और पांच जुलाई को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के लिए दो बार नोटिस भेजा गया. लेकिन, फर्जी एलपीसी के संबंध में आज तक किसी प्रकार का कोई लिखित जवाब नहीं आया. इस इस संबंध में चौपारण थाना प्रभारी ने बताया कि लिखत आवेदन के आलोक में आरोपी के खिलाफ धारा 406/480/467/468/471 आईपीसी के तहत थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. [wpse_comments_template]
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