Lagatar Desk: सिटीजन एमेंडमेंट एक्ट (CAA ) को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया. इस कानून से दूसरे देशों में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को लाभ होगा. पाकिस्तान, अफगानिस्तान , बांग्लादेश समेत अन्य पड़ोसी देशों में रहने वाले तमाम गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को इसका लाभ मिलेगा जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं. बता दें कि पांच साल पहले ही संसद और राष्ट्रपति ने इसे लेकर मंजूरी दे दी थी. लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी. इसे भी पढ़ें- झारखंड">https://lagatar.in/bjp-scared-of-all-round-development-in-jharkhand-sent-hemant-to-jail-mithilesh/">झारखंड
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