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केन्द्रकर्मियों के लिये बड़ी खबर, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर नॉमिनी को ही दी जायेगी मुआवजे की राशि

New Delhi :  केन्द्र सरकार ने किसी कर्मचारी के ड्यूटी के दौरान मृत्यु से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है. नये नियम के अनुसार ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के मामले में कर्मचारी के परिजन को मिलने वाले मुआवजे का भुगतान  परिवार के उस सदस्य को किया जायेगा जिसे नॉमिनी बनाया गया है. यानी जो नॉमिनी है मुआवजे का हकदार वही होगा. पहले इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी. अगर किसी केन्द्रीय कर्मचारी ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो इस स्थिति में मुआवजे की रकम परिवार के सभी सदस्यों के बीच बांट दी जायेगी. इसे भी पढ़ें -गांधी">https://lagatar.in/on-gandhi-jayanti-mla-saryu-said-follow-the-path-shown-by-gandhi-and-shastri-and-help-the-weak/">गांधी

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सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिये दिशा निर्देश

अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर इस सम्बध में दिशा निर्देश दिये हैं. अब मुआवजे के सम्बंध में कर्मचारी नॉमिनी बना सकते हैं. अब नये नियम से यह तय हो जायेगा कि अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो यह तय हो जायेगा कि मुआवजे की राशि किस सदस्य को दी जाये. [wpse_comments_template]

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