Ranchi: रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार, शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना रांची के कार्यालय में जिला शिक्षा अधीक्षक रांची सह नोडल पदाधिकारी बादल राज के द्वारा जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रभाग प्रभारी उपस्थित थे.
बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा रांची जिला में कुल 766 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं. उसपर विचार किया गया और प्रभाग प्रभारी को निर्देश दिया गया कि अगले दो दिनों के अंदर गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को मान्यता से संबंधित ऑनलाइन आवेदन सरकार के वेबसाइट www.rte.jharkhand.gov.in पर, वैसे सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां किसी भी स्तर पर वर्ग 1 से 8 की पढ़ाई होती है, को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुरूप अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त किया जाना है.
बता दें कि 15 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना है. प्राप्त आवेदन को ऑनलाइन स्क्रूटनी जिला स्तर पर 20 जनवरी तक किया जाएगा. जिला स्तर पर ऑनलाइन स्क्रूटनी में सफल विद्यालय का 20 फरवरी 2025 तक फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा. 20 फरवरी तक जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक आयोजित कर फील्ड वेरिफिकेशन में सफल विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाएगी. असफल विद्यालय को उन्हें कारण सहित सूचित किया जाएगा.
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