Ranchi : अशोक विहार के 23 मकान मालिकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने SAR कोर्ट द्वारा जगह खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी है. वहीं मामले में दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है.
SAR कोर्ट ने 27 मार्च तक जगह खाली करने को कहा था
SAR कोर्ट ने 27 मार्च तक जगह खाली करने का आदेश दिया था. सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के मामले पर SAR कोर्ट ने जगह खाली करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ अशोक विहार हाउसिंग सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में वर्ष 1944 में रैयतों से जमीन हस्तांतरण की बात कही गई है.
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