Ranchi: सरला बिरला यूनिवर्सिटी और राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के बाद अब कोडरमा स्थित कैपिटल यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को हाईकोर्ट ने कैपिटल यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. दरअसल पिछले वर्ष राज्य सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लागू किया है. इसी एक्ट के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वीसी एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति किया जाना है. लेकिन कोडरमा स्थित कैपिटल यूनिवर्सिटी ने अपने एक्ट के मुताबिक वीसी एवं अन्य पदों पर नियुक्ति की है और सरकार के द्वारा लागू प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस की बेंच में हुई. कैपिटल यूनिवर्सिटी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने बहस की. इसे भी पढ़ें - ">https://lagatar.in/reference-kumbh-stampede-the-intelligence-of-the-editors-also-seems-to-have-become-vegetarian/">
संदर्भ- कुंभ भगदड़ – संपादकों की बुद्धि भी शाकाहारी हो गयी लगती है [wpse_comments_template]
कैपिटल यूनिवर्सिटी कोडरमा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पर रोक

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