Ranchi : पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय को उनके नाम पर खरीदी गयी भूमि मामले में झारखंड हाईकोर्ट सेबड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है. न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की.
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पूर्व डीजीपी की पत्नी के पक्ष में फैसला
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी के नाम पर खरीदी गयी भूमि की जमाबंदी रद्द कर करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को रद्द कर दिया था. जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दाखिल की थी. लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी. बता दें की झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय ने कांके के चामा मौजा में जमीन खरीदी है. जिसकी जमाबंदी उनके नाम पर चल रही थी. उनकी जमाबंदी को रद्द करने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया था. लेकिन अब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला उनके पक्ष में आया है.
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