Ranchi: देवघर के तत्कालीन डीसी और राज्य के IAS अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में IAS मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने पक्ष रखा. बता दें कि वर्ष 2022 में फ्लाइट टेकऑफ करने को लेकर हुए विवाद के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर DC के खिलाफ दिल्ली में जीरो FIR दर्ज करवाई थी. जिसे रद्द करने के लिए IAS अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता अमित सिन्हा ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें -पूर्व">https://lagatar.in/former-cm-arjun-munda-babulal-and-sanjay-seth-continue-to-get-relief-from-high-court/">पूर्व
CM अर्जुन मुंडा, बाबूलाल व संजय सेठ को हाईकोर्ट से राहत बरकरार [wpse_comments_template]
IAS मंजूनाथ भजंत्री को हाईकोर्ट से बड़ी राहत बरकरार, निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज FIR हाईकोर्ट से रद्द
Leave a Comment