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Ranchi : रांची MP-MLA कोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी. इसके साथ ही अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है. झारखंड की खबरों के लिए यहां क्लिक करें
अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी. झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी. राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा.
प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है
बता दें कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है. जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. राहुल गांधी ने CRPC(कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी. जो खारिज हो चुकी है.
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर है. इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया है.
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