की खबरों के लिए यहां क्लिक करें अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी. झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी. राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा.
राहुल गांधी को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने सशरीर हाजिर होने के आदेश पर लगाई रोक

Ranchi : रांची MP-MLA कोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी. इसके साथ ही अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है. झारखंड">https://lagatar.in/category/jharkhand/">झारखंड
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