Ranchi: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके खिलाफ राँची MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह मामला कांके के सुकुरहुरटू इलाके में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है. जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांके विधायक समरी लाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. उक्त लोगों के खिलाफ कांके थाना में कांड संख्या 141/2021 दर्ज की गई थी. सांसद दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188,269,270 और एपेडेमिक एक्ट के तहत आरोप गठित किया गया है. इस केस में सांसद दीपक प्रकाश की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजित कुमार और कुमार हर्ष ने बहस की.
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