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सरला बिरला यूनिवर्सिटी व राधा गोविंद यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पर अगले आदेश तक रोक

 
Ranchi: सरला बिरला यूनिवर्सिटी और राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. दरअसल पिछले वर्ष राज्य सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लागू किया है. इसी एक्ट के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वीसी एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति किया जाना है. लेकिन सरला बिरला यूनिवर्सिटी और राधा गोविंद यूनिवर्सिटी ने अपने एक्ट के मुताबिक वीसी एवं अन्य पदों पर नियुक्ति की है और सरकार के द्वारा लागू प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में हुई. सरला बिरला यूनिवर्सिटी और राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की. इसे भी पढ़ें -राज्य">https://lagatar.in/more-than-40-thousand-water-pipes-are-defective-in-the-state-1000-4000-water-pipes-are-closed-in-15-districts/">राज्य

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