Ranchi/Delhi: भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित और जेल में बंद झारखंड की वरीय आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. साथ ही अदालत ने यह शर्त रखी है कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा. इसके अलावा वह इस केस से जुड़े गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे. जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई. अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. बता दें कि हाईकोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. इसे भी पढ़ें - मणिपुर">https://lagatar.in/manipur-violent-mob-attacks-security-forces-camp-tries-to-loot-weapons-one-person-killed-in-retaliatory-firing/">मणिपुर
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निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक को बड़ी राहत, SC ने दी अग्रिम जमानत की सुविधा
