Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जस्टिस केपी देव के कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 21 सितंबर 2022 को मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था. इस आदेश पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने रिट याचिका की सुनवाई डिवीजन बेंच में करने का निर्णय लिया है. अब अदालत इस मामले में 23 जनवरी को सुनवाई करेगी. सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से LPA दाखिल की गई थी. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में पक्ष रखा.
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